रीजनल सिनेमा पर पड़ सकता है जीएसटी का तगड़ा असर, जानिए कैसे

रीजनल सिनेमा पर पड़ सकता है जीएसटी का तगड़ा असर, जानिए कैसे , एक जुलाई से एंटरटेनमेंट टैक्स की विदाई और GST की एंट्री से बालीवुड भी बेअसर नहीं रहने वाला है। इस बदलाव से देश के मल्टीप्लेक्स प्लेयर्स कुछ फायदे में रह सकते हैं। दर्शकों का इस पर सीधा असर नहीं ही पड़ने वाला है क्योंकि टिकट के दामों में जो टैक्स मार्जिन बचेगा वो थिएटर वाले अपनी जेब में रखेंगे।

जानकार मानते हैं कि रीजनल सिनेमा पर इसका असर पड़ सकता है क्योंकि महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में रीजनल फिल्मों से एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लिया जाता था लेकिन अब GST तो देना ही होगा। 1000 फिल्में सालाना बनाने वाले हमारे देश में काफी फिल्में हिंदी के अलावा भाषाओं में ही बनती हैं।

सरकार ने तय किया है कि 100 रुपए तक की टिकट पर 18 फीसद GST देना होगा और इससे ज्यादा कीमत की टिकट पर 28 फीसद। अब एंटरटेनमेंट टैक्स कहीं नहीं लगेगा। एंटरटेनमेंट टैक्स की दर राज्य सरकारें तय करती थीं इसलिए हर प्रदेश में इसकी दरें अलग-अलग हैं। झारखंड में तो 110 फीसद एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है और असम, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में शून्य फीसद। यूपी में 60 फीसद और महाराष्ट्र में 45 फीसद… तो हर जगह इसका अलग असर है। संभावना कम है कि फिल्म दिखाने वाले इससे हो रहे फायदे को दर्शकों से बांटें। नुकसान वो शर्तिया नहीं उठाएंगे।

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